हेराल्ड मामला: सोनिया, राहुल को पेशी से छूट
नई दिल्ली | समाचार डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामलें में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी को पेशी से छूट प्रदान कर दी है. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक, नेशनल इनोवेशन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा को शनिवार को जमानत दे दी, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की. महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने पित्रोदा को जमानत देते हुए उन्हें 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत मुचलका तथा इतनी ही जमानत राशि जमा करने को कहा.
अदालत ने सोनिया व राहुल गांधी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोरा, गांधी परिवार के मित्र सुमन दूबे तथा पार्टी के नेता ऑस्कर फर्नाडिस को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट प्रदान की. ऑस्कर फिलहाल जमानत पर हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को सोनिया व राहुल गांधी तथा अन्य को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट प्रदान की थी. न्यायालय ने कहा था कि इनकी पेशी से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की.
भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने गांधी तथा अन्य के खिलाफ मामला दायर किया था.
भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बीते साल 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सम्मन जारी किया था. यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में सोनिया व राहुल गांधी की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है.
मामले में वोरा, दूबे, फर्नाडिस व पित्रोदा को भी आरोपी बनाया गया था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन को खारिज करने के सोनिया गांधी की याचिका को दिसंबर में खारिज कर दिया था.