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पासपोर्ट अब एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा

नई दिल्ली। डेस्क: पासपोर्ट जल्द ही पते के मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि पासपोर्ट का आखिरी पन्ना अब नहीं छापा जाएगा. इसके आखिरी पन्ने पर पिता या कानूनी अभिभावक, माता, पति या पत्नी और पते की जानकारी होती है. विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बात यह फैसला लिया गया है. मंत्रालय की यह समिति पासपोर्ट में पिता के नाम को हटाए जाने के मांगों की जांच कर रही थी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है. नए पासपोर्ट में आखिरी पन्ना खाली रहेगा. यह जानकारी विदेश मंत्रालय के पास रहेगी इसलिए इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

प्रवक्ता ने कहा-चूंकि अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने की छपाई नहीं होगी, ईसीआर (जिनके लिए उत्प्रवासन जांच जरुरी है) वाले धारकों को नारंगी जैकेट के साथ पासपोर्ट जारी किया जाएगा और गैर-ईसीआर वाले लोगों को नीला पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा.

अभी पासपोर्ट तीन रंगों में जारी किए जाते हैं. सरकारी अधिकारियों के पास सफेद पासपोर्ट होता है, राजनयिकों को लाल पासपोर्ट जारी किए हैं और अन्य सभी लोगों को नीला पासपोर्ट मिलता है. नए पासपोर्ट नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस तैयार करेगा.

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