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नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पास

नई दिल्ली | डेस्क: नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है. विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े, जबकि प्रस्ताव के विरोध में 105 सदस्यों ने मतदान किया. महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना के अलावा बसपा ने बहिष्कार किया. इस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक को दोनों सदनों की मंज़ूरी मिल गई है.

इससे पहले, राज्यसभा ने नागरिकता संशोधन बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया. बिल के समर्थन में 99 वोट पड़े, जबकि सेलेक्ट कमेटी में भेजने के ख़िलाफ़ 124 सदस्यों ने मतदान किया.

बिल में संशोधन के लिए कई प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से अधिकांश ध्वनिमत से ख़ारिज हो गए. तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के संशोधन प्रस्ताव पर भी मत विभाजन हुआ. उनके प्रस्ताव के पक्ष में 98 और विरोध में 124 मत पड़े.

बिल पेश करते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा, “भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा की थी. हमने इसे देश की जनता के सामने रखा और हमें जनसमर्थन और जनादेश मिला. हमने लिखा था कि पड़ोसी देशों से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटिजनशिप संशोधन बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही हमने यह भी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में उन वर्गों के लिए सभी मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने क़ानून के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक रक्षा के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं.”

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान, जिन तीन देशों की सीमाएं भारत को छूती हैं, यहां के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी लोग जो भारत में आए हैं, किसी भी समय आए हैं, उनको नागरिकता प्राप्त करने का इस बिल में प्रावधान है.”

अमित शाह ने कहा कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं. उन्होंने कहा, “भारतीय मुस्लिम सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे.”

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर इसे संवैधानिक इतिहास का काला दिन बताया है. उन्होंने इसे भारत की अनेकता पर संकीर्ण मानसिकता और कट्टर ताक़तों की जीत बताया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पैदा हुए हालात के कारण ये विधेयक लाना पड़ा. भारत ने वादा निभाया, लेकिन उसके तीन पड़ोसियों ने वादा नहीं निभाया.

उन्होंने कहा कि नेहरू-लियाक़त अली समझौते को पड़ोसी देशों ने नहीं माना.

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ‘जिसने जख्म दिए हैं, वही जख्म के बारे में पूछ रहे हैं.’

उन्होंने कहा कि छह धर्म के लोगों को बिल में लाया गया है, लेकिन मुसलमानों को शामिल नहीं करने पर सवाल पूछे जा रहे हैं. गृह मंत्री ने कहा कि वो बताना चाहेंगे कि मुसलमानों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया.

उन्होंने कहा- ये बिल हम तीन देशों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उन्हें नागरिकता देने के लिए लेकर आए हैं. जब मैं माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो विपक्ष में बैठे लोग बताएंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में इस्लाम को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं क्या? देश का धर्म इस्लाम हो तो मुस्लिमों पर अत्याचार की संभावना कम है.

उन्होंने कहा कि मुसलमानों के आने से ही क्या धर्मनिरपेक्षता साबित होगी.

शाह ने कहा, “हम अपने विवेक से क़ानून ला रहे हैं और मुझे यकीन है कि अदालत में भी ये सही साबित होगा.”

गृह मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी और धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी जाएगी.

इससे पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक के ज़रिये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास कहाँ से पढ़ा है, ‘टू नेशन थ्योरी’ कांग्रेस की नहीं थी.

सिब्बल ने आरोप लगाया कि 2014 से बीजेपी एक ख़ास मकसद को लेकर काम कर रही है. कभी लव जिहाद, कभी एनआरसी और कभी नागरिकता संशोधन.

कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है.

सिब्बल ने कहा, ” हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है. न मैं डरता हूँ, न इस देश के नागरिक डरते हैं.”

उन्होंने कहा, “अगर हम डरते हैं तो संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं”

इससे पहले, पी चिदंबरम ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर सरकार से सवाल पूछे और कहा कि सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इनका जवाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ये विधेयक संसद के मुंह पर तमाचा है और संसद से असंवैधानिक कदम उठाने को कहा जा रहा है.

चिदंबरम ने कहा कि सरकार के किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, फिर चाहे को देश के अटॉर्नी जनरल हों या फिर दूसरे अधिकारी.

चिदंबरम ने पूछा कि इस विधेयक में सिर्फ़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान की बात क्यों, श्रीलंका के हिंदू, भूटान के ईसाई क्यों शामिल नहीं. उन्होंने कहा कि धर्म को बिल का आधार क्यों बनाया गया कैसे सिर्फ़ छह धर्म के लोगों को शामिल किया गया, इस्लाम को क्यों शामिल नहीं किया गया, ईसाई और यहूदी धर्म को क्यों शामिल किया गया?

पूर्व गृह मंत्री ने पूछा कि क्या ये अनुच्छेद 14 के तीन मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है. क्या ये समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है?

सबसे पहले कांग्रेस के आनंद शर्मा ने बिल पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा, “आपने कहा ये ऐतिहासिक बिल है लेकिन इतिहास इसे किस दृष्टि से देखेगा यह तो वक्त बतलाएगा. लेकिन हम इसका विरोध करते हैं. आप इसे लेकर इतनी जल्दबादी में क्यों हैं. इसको दोबारा दिखवाते, संसद की कमेटी की भेजते. लेकिन सरकार इसे लेकर अपनी ज़िद पर अड़ी है. सरकार इसे लेकर हड़बड़ी में है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति भारत पर है जैसा कि पिछले 72 सालों में नहीं देखा गया. विरोध का कारण राजनैतिक नहीं संवैधानिक और नैतिक हैं.”

इस दौरान उन्होंने कहा, “इतिहास को बदला नहीं जा सकता. दुनिया में बहुत सी ऐसी कोशिशें हुईं लेकिन वे सफल नहीं हो सकीं. प्रजातंत्र की सच्चाई यही है. एक नज़रिया उन लोगों का भी था जो गांधी और कांग्रेस के विरोधी थे. उसमें मुस्लिम लीग थी, जिन्ना उसके नेता थे. हिंदु महासभा थी, सावरकर उसके नेता थे.”

“बंटवारे की टू नेशन थ्योरी कांग्रेस नहीं लाई, 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने पारित किया था जिसकी अध्यक्षता सावरकर ने की थी. 1938 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन का हुआ जिसमें पार्टिशन ऑफ़ इंडिया रिजॉल्यूशन लाया गया. मजहरूल हक़ ने यह प्रस्ताव पेश किया जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने.”

इस दौरान उन्होंने कहा, “किसी भी दल का घोषणापत्र देश के संविधान से बड़ा नहीं है. इस पर राजनीति नहीं करें.”

आनंद शर्मा ने कहा-“डिटेंशन सेंटर पर मैंने बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्री देखी. वहां जाकर देखें कि हमने 21वीं सदी में कैसे लोगों को रखा है. आप पूरे देश के एनआरसी की बात कर रहे हैं. क्या पूरे भारत में डिटेंशन सेंटर बनेंगे.”

उन्होंने कहा-“गांधी, पटेल आपसे नाराज़ होंगे… मैं कहता हूं गांधी के चश्मे से हिंदुस्तान को देखें. गांधी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारो तरफ दीवारें बनी हों और खिड़कियां बंद हों. मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे देश में यथासंभव मुक्त रूप से आएं परंतु मेरी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहे. इनका सम्मान करें, गृह मंत्री गौर करें. आग्रह यही है कि जल्दबाज़ी न हो. ताकि देश में जो भावना है वो शब्दों से ख़त्म न हों.”

जेपी नड्डा ने कहा, “इस बिल का मकसद प्रताड़ित लोगों को अधिकार देना है.”

तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बिल का विरोध करते हुए डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि यह असंवैधानिक है और यहां से यह सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से हम लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं.

एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद एसआर बालासुब्रमण्यम ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से छह धर्मों के साथ ही मुसलमानों को भी इस विधेयक में जोड़ने का आग्रह किया.

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ख़ान ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हमारे देश की सरकार ‘पाकिस्तान को हिंदू मुक्त और भारत को मुस्लिम मुक्त’ बनाने के जिन्ना के ख़्वाब पूरा करने जा रही है.

जेडीयू के सांसद रामचरण प्रसाद सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है.

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