बाज़ार

सुब्रत रॉय दें दस हज़ार करोड़ की जमानत

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को न्यायिक हिरासत से अंतिरम जमानत पर रिहा किए जाने के लिए उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए.

न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की पीठ ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये नकद दिए जाएं और शेष 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी जाए.

सहारा समूह के वकील ने कहा कि राय के जेल में रहते इतनी बड़ी राशि जुटाई नहीं जा सकती. इस तर्क को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया.

सहारा समूह के वकील ने यह भी अनुरोध किया कि सुब्रत राय को 2,500 करोड़ रुपये जमा करने पर छोड़ दिया जाए और शेष राशि एक महीने की अवधि में जमा कर दी जाएगी.

अदालत ने अपने आदेश पर राय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के लिए गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.

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