बाज़ार

किसानों को ज़मीन लौटाए टाटा मोटर्स: सुपीम कोर्ट

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने टाटा मोटर्स को सिंगूर में अधिग्रहित भूमि पर पट्टे के अधिकार के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. जस्टिस एच. एल. दत्तू और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

पीठ ने टाटा मोटर्स से कहा कि कोर्ट को लगता है कि यह जमीन किसानों को वापस कर दी जानी चाहिए क्योंकि सिंगूर की यह जम़ीन आपको कार निर्माण प्लांट लगाने के लिए दी गई थी और अब वह मकसद तो रहा नहीं क्योंकि आप वहां से पहले ही चले गए हैं और ऐसी स्थिति में आप अब यह नहीं कह सकते कि इस जमीन में आपकी अभी भी दिलचस्पी है.

गौरतलब है कि इससे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय ने पिछले साल 22 जून को सिंगूर भूमि पुनर्वास एवं विकास कानून, 2011 रद्द करते हुए टाटा मोटर्स को 400 एकड़ भूमि पर दावा करने की अनुमति दे दी थी. इस कानून के अनुसार सिंगूर में पट्टे पर दी गई भूमि वापस ली जा सकती थी. इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.

अब उच्चतम न्यायालय की पीठ ने टाटा मोटर्स से कहा है कि न्यायसंगत यही होगा कि यह जमीन अब किसानों को वापस कर दी जाए. पीठ ने कहा कि वह इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार से भूमि अधिग्रहण के समय आपके द्वारा किए गए भुगतान की रकम लौटाने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कह सकती हैं.

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