छत्तीसगढ़बिलासपुर

गौरांग हत्याकांड: तीन को जमानत मिली

बिलासपुर | संवाददाता: गौरांग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को जमानत दे दी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर के बहुचर्चित गौरांग बोबड़े हत्याकांड मामले में करण खुशलानी, अंकित मल्होत्रा और किंशुक अग्रवाल को जमानत दे दी है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी.

गौरांग बोबड़े की गैर-इरादतन हत्या के आरोप में जेल में बंद किंशुक अग्रवाल, करण खुशलानी तथा अंकित मल्होत्रा की ओर से मशहूर वकील हरीश साल्वे ने जमानत के लिये याचिका लगाई.

गौरांग केस: 302 का मामला तय

गौरांग केस: जमानत खारिज

गौरांग केस: PMO ने जानकारी मांगी

पुलिस थ्योरी से सहमत नहीं परिवार

गौरांग को न्याय दिलाने मुहिम

इऩ तीनों के अलावा करण जायसवाल भी इस हत्याकांड में शामिल होने के कारण जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेएस मेहर तथा अरूण मिश्र की डबल बेंच में मामने की सुनवाई हुई.

गौरांग बोबड़े के पिता श्रीरंग बोबड़े की ओर से आपत्तिकर्ता के रूप में वकील अभिनव श्रीवास्तव अदालत में पेश हुये.

उल्लेखनीय है कि गौरांग बोबड़े की 22 जुलाई रात को बिलासपुर के मेग्नेटो माल में हत्या कर दी गई थी.

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसिल को मेग्नेटो मॉल के सीसीटीवी के फुटेज की जांच करके 16 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिये कहा था.

error: Content is protected !!