राष्ट्र

कोल ब्लाकों पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉकों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. 1993 के बाद से हुए इन ब्लॉकों के आवंटन को न्यायालय ने इससे पहले अपने फैसले में अवैध ठहराया था.

अपने पुराने फैसले के संभावित परिणामों पर दिन भर चली सुनवाई के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि उसे सभी 218 ब्लॉकों की नीलामी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि न्यायालय चाहे तो वर्षो से उत्पादन कर रहे 40 ब्लॉकों तथा उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके छह अन्य ब्लॉकों को छोड़ सकती है.

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