राष्ट्र

आधी सजा काटने वाले अभियुक्त रिहा हो

नई दिल्ली | एजेंसी: निर्धारित सजा के आधे समय तक जेल काट चुके अभियुक्त रिहा होंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को रिहा करने का काम दो माह के भीतर पूरा कर लिया जाये. गौरतलब है कि देश के अन्य हिस्सों के समान ही छत्तीसगढ़ की जेल में भी ऐसे अभियुक्तों की भरमार हैं जिन्होंने निर्धारित सजा का आधा समय जेल में बिताया है.

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विभिन्न जिलों के न्यायिक अधिकारी सप्ताह में एक बार अपने अधीनस्थ जेलों का दौरा कर ऐसे मामलों का पता लगाएंगे और इस तरह के विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के आदेश देंगे.

न्यायालय ने कहा कि एक अक्टूबर से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में अगले दो माह तक सत्र न्यायाधीश एवं उनके अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी ऐसे मामलों की जांच के लिए और विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आदेश देने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जेलों का दौरा करेंगे.

मामले की अगली तारीख आठ दिसंबर मुकर्रर करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि दो महीने की उक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उच्च न्यायालयों के महापंजीयक इस पूरी प्रक्रिया और विचाराधीन कैदियों से संबंधित रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को भेजेंगे.

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