राष्ट्र

सीबीआई निदेशक पर रपट पेश करने की अनुमति

नई दिल्ली | एजेंसी: सर्वोच्च न्यायालय ने 2जी घोटाला मामले में बुधवार को सीबाआई के निदेशक रंजीत सिन्हा की मामले की जांच में भूमिका पर रपट पेश करने की इजाजत दे दी. इसके अलावा न्यायालय ने सिन्हा से उनके घर मिलने जाने वाले लोगों का खुलासा करने वाले व्यक्ति का नाम उजागर करने के मुद्दे पर भी रपट पेश करने की इजाजत दे दी है.

न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू की पीठ ने विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोवर को दोनों रपटें न्यायालय के समक्ष पेश करने की इजाजत दी. ग्रोवर ने न्यायालय से कहा था कि वह ये रपटें सीलबंद लिफाफे में पेश करेंगे.

न्यायालय ने इससे पहले हुई मामले की सुनवाई के दौरान ग्रोवर से मामले में सिन्हा की भूमिका का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा था और पूछा था कि क्या सिन्हा के मुलाकातियों का खुलासा करने वाले व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जा सकता है.

ग्रोवर सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे 2जी घोटाला मामले में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं.

एक गैर-सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ ने सिन्हा पर 2जी मामले के आरोपियों से मुलाकात करने और मामले की जांच तथा सुनवाई को भटकाने के लिए हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है.

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