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मांझी के ‘पतवार’ पर अदालत की रोक

पटना | समाचार डेस्क: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को केवल रुटीन कार्य लेने के लिये कहा है. उल्लेखनीय है कि जीतन राम मांझी बहुमत का फैसला होने के पहले ही ताबड़तोड़ फैसले ले रहे थे. बिहार में जनता दल युनाइटेड के दो खेमों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष की लड़ाई के बीच सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने जीतन राम मांझी सरकार को करारा झटका देते हुए नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी है और सदन में बहुमत साबित होने तक सिर्फ रुटीन कार्य करने का निर्देश दिया है. जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मांझी सरकार को नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगा दी है तथा केवल रुटीन कार्य करने का निर्देश दिया है.

जदयू के प्रवक्ता और याचिकाकर्ता नीरज ने बताया कि फैसले में तब तक मांझी सरकार को नीतिगत फैसला लेने पर रोक लगाई गई है, जब तक सदन में मांझी सरकार बहुमत साबित नहीं कर लेती है.

इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

उल्लेखनीय है कि मांझी सरकार ने पिछले एक सप्ताह के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थी तथा कई प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया है.

गौरतलब है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को 20 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है.

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