राष्ट्र

कमाई 10 लाख तो गैस सब्सिडी नहीं

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: अब से 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले को रसोई गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी. केन्द्र सरकार का यह निर्णय जनवरी 2016 से लागू होगा. केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि पिछले वित्त वर्ष में उपभोक्ता या उसके पति/पत्नी की कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक थी तो उसे एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा.

देश में अभी 16.35 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं. पहल योजना, डीबीटीएल के लागू होने के साथ सब्सिडी सीधे तौर पर 14.78 करोड़ उपभोक्ताओं को दी जा रही है. इस योजना का उद्देश्य लक्षित समूह को सब्सिडी लाभ देना है.

सरकार ने संपन्न लोगों से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी. प्रधानमंत्री की अपील पर अब तक 57.50 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है. ‘गीवइटअप’ अभियान से बचाई गई सब्सिडी का उपयोग ‘गीवबैक’ अभियान के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन देकर किया जा रहा है. इससे गरीब घरों में केरोसिन, कोयला, लकड़ी ईंधन, उपला जैसे परंपरागत ईंधनों की जगह स्वच्छ ईंधन पहुंचेगा और गरीबों को स्वास्थ्य के खतरों से मुक्ति मिलेगी.

प्रधानमंत्री की अपील पर करीब 58 लाख उपभोक्ताओँ ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी है. अब सरकार की नज़र ऐसे उपभोक्ताओँ पर है जिनकी कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादा है.

इसलिए सरकार ने वैसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है जिनकी पिछले वित्त वर्ष में कर योग्य आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 10 लाख रुपए से अधिक थी.

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