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मप्र के दो नगर परिषद में ‘राइट टू रिकॉल’?

भोपाल | एजेंसी: मध्य प्रदेश के हरदा और खण्डवा जिले में नगरपालिका के दो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के लिए 31 जनवरी को मतदान होगा. राज्य सरकार ने उस दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हरदा जिले की हरदा नगरपालिका परिषद और खण्डवा जिले की छनेरा नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय लोगों व निर्वाचित पार्षदों ने राज्य शासन से शिकायत की थी कि वे उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं.

उनका आरोप था कि दोनों जनप्रतिनिधि नगर विकास में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. लिहाजा उन्हें ‘राइट टू रिकॉल’ के तहत पद से वापस बुलाया जाए. सरकार ने उनके अनुरोध को मान लिया और दोनों अध्यक्षों को वापस बुलाने की प्रक्रिया संपादित करने की अनुशंसा की.

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के मुताबिक, दोनों अध्यक्षों को पद से वापस बुलाने के लिए 31 जनवरी को मतदान होगा. राज्य सरकार ने मतदान के लिए दोनों जिलों के निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट्स एक्ट के तहत दिया गया है.

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