राष्ट्र

खालिद व अनिर्बान की जमानत टली

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: जेएनयू के छात्र खालिद तथा अनिर्बान की जमानत टल गई है. उन्हें बुधवार को भी जमानत न मिल सकी. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने राजद्रोह का आरोप झेल रहे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला 18 मार्च तक के लिए सुरक्षित रख लिया. दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह की अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से अलग है.

दोनों छात्रों ने कन्हैया को मिली जमानत के तर्ज पर जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि राजद्रोह के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही कन्हैया कुमार को अंतरिम जमानत दे चुका है.

पुलिस ने कहा कि खालिद व अनिर्बान नौ फरवरी को जेएनयू परिसर में विवादित कार्यक्रम के आयोजकों में थे, जहां राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए थे. पुलिस ने कहा कि कन्हैया कार्यक्रम का आयोजक नहीं था.

दोनों छात्रों ने पिछले महीने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था.

कन्हैया की 12 फरवरी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद वसंत कुंज पुलिस थाने में खालिद व भट्टाचार्य के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था.

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