राष्ट्र

गोपाल कांडा को अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है.

हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री कांडा को राज्य के विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर तक पाँच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. कांडा पिछले 13 महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान गोपाल कांडा के वकील ने कहा कि कांडा हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें जनता के प्रति कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की निधि का भी उपयोग नहीं हुआ है जिससे की क्षेत्र की जनता परेशान है.

दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस बात की आशंका है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. पुलिस ने यह भी कहा कि फरवरी में भी हरियाणा विधानसभा का सत्र हुआ था लेकिन कांडा ने तब जमानत की जरूरत क्यों नहीं महसूस की थी.

अभियोजन ने कहा कि आठ गवाहों ने अब तक गवाही दी है और उनमें से अधिकांश कांडा के पूर्व या वर्तमान कर्मचारी हैं. दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.सी.गुप्ता ने कांडा को अंतरिम जमानत दे दी.

गोपाल कांडा और उसकी सहायक अरुणा चड्ढा पर एक पूर्व विमान परिचारिका को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप है. इस मामले में अरुणा चड्ढा को हाल ही में 15 नवंबर तक जमानत मिली है.

गौरतलब है कि गीतिका ने पिछले साल अगस्त में कांडा पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए 5 अगस्त 2012 को आत्महत्या कर ली थी. 23 साल की गीतिका कांडा की कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करती थी. घटना से आहत गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी इसी साल फरवरी में खुदकुशी कर ली थी.

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