छत्तीसगढ़

निशक्त जोड़ों को मिली प्रोत्साहन राशि

रायपुर: निःशक्तजनों के सामाजिक पुनर्वास और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य लेकर संचालित निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान छत्तीसगढ़ के 502 जोड़ों की शादी कराई गई है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साल 2005 से शुरु की गई इस योजना में 18 वर्ष से 45 वर्ष की निःशक्त महिलाओं तथा 21 वर्ष से 45 वर्ष के निःशक्त पुरूषों के विवाह के लिए 2-21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है.

राज्य के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में रायपुर जिले के 120, महासमुंद जिले के 20, धमतरी जिले के 50, दुर्ग जिले के, राजनांदगांव जिले के 30, कबीरधाम जिले के 25, बस्तर जिले के 6, दंतेवाड़ा जिले के 3, कांकेर जिले के 7, बिलासपुर जिले के 71, जांजगीर-चाम्पा जिले के 25, कोरबा जिले के 10, रायगढ़ जिले के 20, जशपुर जिले के 10 और सरगुजा जिले के तीन जोड़ों की शादी करा उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई.

इनके अलावा कोरिया जिले के 20, बीजापुर जिले के 2, बलौदा-बाजार जिले के 5, गरियाबंद जिले के 5, बेमेतरा जिले के 3, बालोद जिले के 13 जोड़ों, मुंगेली जिले के 5, कोण्डागांव जिले के 15, बलरामपुर जिले के 3 और नारायणपुर जिले के एक नि:शक्त जोड़े ने योजना का लाभ प्राप्त किया.

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