छत्तीसगढ़बिलासपुर

आयोग को ईवीएम लौटाने का आदेश

बिलासपुर | एजेंसी: छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2008 विधानसभा चुनाव के बाद अदालत के निर्देश पर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की सुरक्षित रखी गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लौटाने का आदेश दिया है.

विधानसभा चुनाव 2008 में पंडरिया विधानसभा सीट से भाजपा के पराजित प्रत्याशी लालजी चंद्रवंशी ने कांग्रेस के निर्वाचित उम्मीदवार मोहम्मद अकबर के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की है. याचिका में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया.

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ की ईवीएम को सुरक्षित रखने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने सभी मशीनों को सुरक्षित रख दिया. इसमें दर्ज डाटा को भी नहीं उड़ाया गया. इसके बाद विधानसभा चुनाव 2013 भी संपन्न हो गया. एक चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित रखी गई ईवीएम को वापस दिलाने का आवेदन दिया था.

आयोग का कहना था कि कोर्ट के आदेश पर मशीन सुरक्षित रखी गई है. विधानसभा चुनाव 2013 में भी इसका उपयोग नहीं किया गया. लोकसभा चुनाव में मशीन की आवश्यकता है.

सोमवार को आवेदन पर जस्टिस गौतम भादुड़ी के कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने याचिका पेश होने के बाद दूसरा चुनाव भी हो जाने को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग को सुरक्षित रखी गई मशीन को लौटाने का आदेश दिया है.

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