दुर्गरायपुर

छत्तीसगढ़: मार्कशीट में देरी पर जुर्माना

दुर्ग | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में मार्कशीट देरी से देने के कारण दुर्ग के जिला उपभोक्ता फोरम ने 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति देने का निर्णय दिया है. सोमवार को एमबीए पास छात्र को समय पर अंकसूची नहीं देने वाले छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई व श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जनुवानी-भिलाई को संयुक्त रूप से 4.95 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है.

उल्लेखनीय है कि भिलाई के 27 वर्षीय मुकेश पांडे ने श्री शंकराचार्य भिलाई में वर्ष 2011 में एमबीए में दाखिला लिया था. उसने वर्ष 2013 को परीक्षा उत्तीर्ण की थी. परिणाम घोषणा के बाद कॉलेज के अन्य छात्र-छात्राओं को अंकसूची प्रदान की गई लेकिन मुकेश पांडे को अंकसूची नहीं दी गई.

मुकेश पांडे ने 15 दिसम्बर 2014 को अधिवक्ता के माध्यम से सीएसवीटीयू को नोटिस भेजा. नोटिस के जवाब में सीएसवीटीयू ने बताया कि अंकसूची शंकराचार्य कॉलेज को भेज दिया गया है. छात्र को 16 माह बाद त्रुटिपूर्ण अंकसूची मिली.

परीक्षा पास होने के 16 माह बाद अंकसूची मिलने के कारण छात्र ने नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं दे पाया. जबकि उसके साथी अच्छी कंपनी में 50 हजार प्रतिमाह वेतनमान पर कार्यरत हैं.

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