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स्कूली छात्रों के एनकाउंटर पर नोटिस

बिलासपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुरगुम में स्कूली छात्रों के एनकाउंटर मामलें में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है. इसी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन, गृह सचिव व अन्यों को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.

पिछली सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मृत नाबालिगों के पिता के याचिकाकर्ता बनने पर विधायक देवती कर्मा का नाम हटाने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट के निर्देश पर विधायक का नाम हटाया गया. मामले की गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

उल्लेखनीय है कि फर्जी एनकाउंटर में स्कूली छात्रों की हत्या के खिलाफ दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, मृतक सोनकू की बड़ी बहन मासे पिता पायकू व नड़गू ने अधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई.

याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक बच्चों के परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की गई. याचिका में राज्य शासन के अलावा सीबीआई को भी पक्षकार बनाया गया है.

गौरतलब है कि एनकाउंटर की घटना 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात घटी थी जब शोक संदेश देने दोनों बच्चे अपने रिश्तेदार के घर बुरगुम गये हुये थे. रिश्तेदारों का बयान है कि पुलिस देर रात दोनों को घर से पकड़कर ले गई थी उसके बाद उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी थी और उसके बाद उन दोनों की लाश मिली थी.

सोनकू राम पिता पायकू की उम्र 16 साल और बिजलू राम कश्यप पिता नड़गीराम की उम्र 17 साल थी, जो बारसूर थाना क्षेत्र के भटपाल ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम गड़दा के निवासी थे. दोनों एक साल पहले तक हितामेटा बारसूर के पोटाकेबिन में रहकर कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे थे.

इस साल घरेलू काम में व्यस्तता की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं लिया था.

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