छत्तीसगढ़सरगुजा

स्थानीय की भर्ती छूट एक साल बढ़ी

अंबिकापुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती के लिए छूट की अवधि 16 जनवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है.

बस्तर व सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पात्रता के संबंध में 17 जनवरी, 2012 को अधिसूचना जारी कर दो वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई थी.

यह अधिसूचना 16 जनवरी 2014 तक प्रभावशील थी. अधिसूचना में दिए गए प्रावधान आगामी एक साल की अवधि के लिए लागू रहेगा यानी 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक लागू माना जाएगा. संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग करने का प्रावधान है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा इस संबंध में 19 मई, 2014 को अधिसूचना जारी की गई है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित जिले के कलेक्टरों को 19 मई की अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

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