छत्तीसगढ़

बगैर डिग्रीधारी फिजियो की खैर नहीं

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ में बगैर डिग्री के फिजियोथेरेपिस्ट का क्लीनिक चलाने वालों की अब खैर नहीं. छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करने जा रही है जिसके तहत इन्हें दंडित किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद विधेयक 2015 को मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया. यह परिषद फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का पंजीयन करेगी तथा संस्थाओं की गुणवत्ता एवं मापदण्ड का निर्धारण करेगी.

छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट पंजीयन के उपरांत ही व्यवसाय कर सकेंगे.

परिषद के पदेन अध्यक्ष संचालक चिकित्सा शि़क्षा तथा 06 अन्य सदस्य होंगे. विधेयक में बिना पंजीयन के व्यवसाय करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नियमानुसार एक लाख रूपए दण्ड का प्रावधान किया गया है तथा अनुवर्ती अपराध हेतु एक वर्ष तक के कारावास दण्ड का प्रावधान है.

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