राष्ट्र

शहाबुद्दीन को उम्रक़ैद

पटना | संवाददाता: बिहार के चर्चित नेता शहाबुद्दीन को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है. बाहुबलि नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना होगा.

2004 में सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ़ चंदा बाबू के दो बेटों का अपहरण हुआ था. आरोप है कि उनका अपहरण शहाबुद्दीन के इशारे में किया गया था. शहाबुद्दीन उस समय जेल में थे.

इसके बाद चंदा बाबू के दोनों बेटों के शव मिले थे. इन शवों पर तेजाब डाल कर उन्हें जला दिया गया था.

इस मामले में सिवान की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुये पूर्व सांसद और उनके तीन साथियों को हत्या के लिये जिम्मेवार माना था. आज सिवान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शहाबुद्दीन और बाक़ी तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

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